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Indus Water Treaty: मध्यस्थ अदालत ने Pakistan के हक में सुनाया फैसला, भारत ने किया खारिज | Heg Court
Published On:June 28, 2025 | Duration: 1 min, 48 sec
[ssba]Indus Water Treaty: भारत ने आज 1960 की सिंधु जल संधि पर एक तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय को अवैध बताते हुए उसके दावों और चिंताओं को खारिज कर दिया. भारत सरकार ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि उसने पाकिस्तान के साथ विवाद समाधान के तथाकथित ढांचे को कभी मान्यता नहीं दी है. भारत ने जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है. #IndiaPakistan #IndusWaterTreaty #HegCourt #CRPatil #pahalgamAttack #IndiaPakistanConflict